बसपा सरकार मे कैबिनेट मंत्री रहे रंगनाथ मिश्र को बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याची के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी अधिकरण में दाखिल अपील पर अंतरिम राहत अर्जी का निस्तारण होने तक ईडी द्वारा कुर्की सहित किसी प्रकार की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। साथ ही याची को भी विवादित संपत्ति में तीसरे पक्ष का हित सृजित न करने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति एके मिश्र और न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने पूर्व मंत्री रंगनाथ मिश्र की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याची के अधिवक्ता दिलीप कुमार गुप्ता ने तर्क दिया कि ईडी ने याची केखिलाफ कुर्की सहित अन्य आदेश दिए हैं।
इसके खिलाफ अधिकरण में अपील दायर की गई है, लेकिन अधिकरण के काम न करने के कारण अंतरिम अर्जी की सुनवाई सहित कोई आदेश पारित नहीं हो सका है। अधिवक्ताओं ने कहा कि कुर्की की कार्यवाही 180 दिन में पूरी होनी चाहिए। यह अवधि बीत चुकी है। याची एमपी एमएलए विशेष न्यायालय प्रयागराज से बरी हो चुका है। कोर्ट ने याची के अधिवक्ता के तर्कों को स्वीकार करते हुए राहत दे दी।
More Stories
लोकसभा चुनाव: छठे चरण में यूपी की 14 सीटों पर होगा चुनाव प्रचार, 25 मई को होगी वोटिंग, मैदान पर हैं इतनी सीटें
‘बिना हथियार के हत्या कैसे करें?’ गूगल पर किया सर्च, फिर दोस्त ने जिगरी यार को उतारा मौत के घाट, जानिए वजह
भाजपा नेता की गुंडई : भाजपा उपाध्यक्ष ने सिगरेट पर पी, पैसे इंसान पर बरपाया कहर, दंपति को बेरहमी से पीटा