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कोर्ट ने बांके बिहारी मंदिर में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया फिर शुरू करने के आदेश दिए, बाहरी लोगों को लानी होगी RT-PCR रिपोर्ट

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निर्मल राजपूत, मथुरा
उत्तर प्रदेश के वृंदावन में स्थित भगवान बांके बिहारी मंदिर में 31 दिसंबर और 1 जनवरी को हुई भारी भीड़ को देखते हुए सिविल जज जूनियर डिवीजन ने रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पुनः शुरू करने आदेश दिए हैं। साथ ही बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को आरटीपीसीआर रिपोर्ट साथ लाने के भी आदेश दिए हैं।

एक बार फिर से बढ़ रहे कोरोना के मामलों और मंदिर में उमड़ रही भीड़ को देखते हुए सिविल जज जूनियर डिवीजन अर्चना सिंह ने मंदिर प्रबंधन को आदेश दिए हैं। कोर्ट ने मंदिर आने वाले बाहरी दर्शनार्थियों को आरटीपीसीआर रिपोर्ट लाना अनिवार्य किया गया है।

सिविल जज द्वारा मंदिर प्रबंधक को जारी आदेश में प्रवेश मार्ग पर कोविड टेस्टिंग डेस्क बनाने, कोविड नियमों का सख्ती से पालन कराने एवं शान्ति पूर्ण दर्शन व्यवस्था के लिए मंदिर परिसर में पुलिस/पैरा मिलट्री फोर्स तैनात कराने, सरकार द्वारा जारी कोविड-19 के दिशा-निर्देशों का पालन कराने, मंदिर में प्रवेश से पूर्व थर्मल स्कैनिंग, मास्क, हैन्ड सैनेटाइजेशन एवं सोशल डिस्टेसिंग जैसे नियमों का पालन कराने, मंदिर में निकास हेतु निकास मार्गों से लगी गलियों में भीड़ को रोकने के लिए पुलिस कर्मियों की स्थायी ड्यूटी लगवाने के आदेश दिए हैं।

इसके अलावा कोर्ट ने मंदिर परिसर में वर्तमान में बढ़ रही भीड़ के अप्रत्याशित दबाव को दृष्टिगत रखते हुए उक्त नक्शा में संशोधन करके मंदिर में स्थायी वन-वे व्यवस्था लागू करने के आदेश दिए हैं, जिसमें मंदिर के गेट सं. 2 व 3 से प्रवेश और गेट सं. 1 व 4 से निकास कराने और गेट सं. 5 को गोस्वामी समाज के लिए आरक्षित रखने के आदेश दिए हैं।