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आगरा में कोरोना के सक्रिय मरीज 1200 पार: जिला प्रशासन ने बढ़ाई पाबंदियां, जानिए क्या हैं नए नियम

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आगरा में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव व संक्रमण की रोकथाम के लिए सोमवार को जिला प्रशासन ने शहर में पाबंदियां बढ़ा दी हैं। तत्काल प्रभाव से सभी जिम, स्वीमिंग पूल, वॉटर पार्क बंद रहेंगे। होटल रेस्टोरेंट, फूड प्वाइंट व सिनेमा हॉल आधी क्षमता से संचालित होंगे। सीटों की क्षमता के 50 फीसदी लोग ही आएंगे। शादी समारोह में अब 100 लोगों की अनुमति होगी।
ताजनगरी में सोमवार को कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1230 पहुंच गया है। एक हजार मरीज से अधिक होने पर सरकार ने ग्रेडेड रिस्पांस प्लान लागू करने के आदेश दिए थे। पूर्व निर्धारित पाबंदियों को जिलाधिकारी प्रभु नारायण सिंह ने सोमवार से जिले में लागू कर दिया है।
रात 10 बजे से सुबह 6 बजे नाइट कर्फ्यू
जिलाधिकारी ने संक्रमण की समीक्षा के बाद नई पाबंदियों के बारे में बताया कि रात्रि कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। सभी होटल, रेस्टोरेंट के गेट पर कोविड हेल्प डेस्क अनिवार्य है। डेस्क पर स्क्रीनिंग व मास्क का प्रयोग अनिवार्य होगा।

शादी समारोह व अन्य आयोजनों में व्यक्तियों की उपस्थिति के संबंध में अब बंद स्थानों पर एक समय में अधिकतम 100 अतिथि आमंत्रित किए जा सकेंगे। आयोजन में मास्क, दो गज की दूरी, सैनिटाइजर, कोविड डेस्क व कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। खुले मैदानों पर समारोह के दौरान क्षमता के 50 फीसदी लोग ही एकत्र हो सकेंगे।

वर्क फ्रॉम होम के लिए प्रोत्साहित करें
जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह ने बताया कि आईटी व अन्य निजी कंपनियां अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम के लिए प्रोत्साहित करें। संक्रमण की रोकथाम के लिए कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाए। उल्लंघन पर महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी।

तय हो चुकी साप्ताहिक बंदी
जिला प्रशासन ने शहर के सभी बाजारों के लिए सप्ताह में एक दिन की बाजार बंदी पहले ही तय कर दी गई है। अलग-अलग दिनों पर अलग-अलग बाजार शहर में बंद रहेंगे। बाजार बंदी का सत्यापन श्रम विभाग की टीमों द्वारा किया जाएगा। उल्लंघन पर जुर्माना होगा।

ये प्रतिबंध हैं बरकरार
– कक्षा 10 तक के सभी शैक्षणिक संस्थान 16 जनवरी तक बंद रहेंगे।
– इस दौरान सभी शैक्षणिक संस्थाएं छात्रों की ऑनलाइन पढ़ाई कराएंगी।
– 15 से 18 वर्ष के बच्चों के टीकाकरण के लिए स्कूल में शिविर लगेंगे।
– शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्र अग्रिम आदेशों तक बंद रहेंगे।
– आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को घर जाकर पुष्टाहार वितिरत किया जाएगा।
– रात्रि कर्फ्यू के दौरान मालवाहक वाहनों के आवागमन पर रोक नहीं होगी।