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अवैध बालू खनन मामला: ईडी ने पंजाब में सीएम के भतीजे के घर समेत 10 जगहों पर छापेमारी

पंजाब विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को अवैध रेत खनन मामले में लुधियाना, मोहाली और पठानकोट जिलों में 10 स्थानों पर तलाशी ली। जिन जगहों की तलाशी ली गई उनमें मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे का मोहाली आवास भी शामिल है।

ईडी ने 2018 में अवैध रेत खनन मामले के मुख्य आरोपी कुदरत दीप सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की, जो शहीद भगत सिंह नगर जिले के नवांशहर में एक खदान का मालिक है।

पता चला है कि कुदरत दीप सिंह ने दो कंपनियां बनाई थीं। कंपनियों के निदेशक चन्नी के भतीजे भूपिंदर सिंह और संदीप सिंह थे।

मंगलवार की तलाशी कंपनियों के निदेशकों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच का हिस्सा थी।

अवैध बालू खनन का मामला शुरू में पंजाब पुलिस द्वारा नवांशहर के राहों पुलिस थाने में खनन अधिकारी की शिकायत पर खान और खनिज (विकास नियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21(1) और 4(1) के तहत दर्ज किया गया था। और भारतीय दंड संहिता की धारा 379, 420, 465, 467, 468 और 471 के तहत।

इस मामले में 26 आरोपी थे, जिनमें ज्यादातर ट्रक ड्राइवर थे।

प्राथमिकी के अनुसार, पुलिस ने रेत से भरे 30 टिपर ट्रकों को रोका था, जिनमें से अधिकांश ऐसे क्षेत्र से लिए गए थे जो खनन के लिए चिह्नित नहीं थे। कई प्रकार की मशीनरी भी बरामद की गई, जिनका उपयोग स्थल पर खनन के लिए नहीं किया जाना था।

पुलिस की प्राथमिकी के बाद ईडी ने मामले की जांच शुरू कर दी थी।

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