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UP election 2022: चुनाव में फैलाई अफवाह तो खाओगे जेल की हवा, आज से कानपुर में धारा 144 लागू

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उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद सियासी गर्मी उफान पर है। ऐसे में चुनावी दौर में शांति व्यवस्था बिगाड़ने के लिए अफवाह फैलाई तो सीधे जेल की हवा खानी पड़ेगी। ऐसा सोशल मीडिया के सभी प्लेटफार्म पर करना भी भारी पड़ेगा क्योंकि पुलिस की कई टीमें निगरानी कर रही हैं।

विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शहर में गुरुवार से धारा 144 लागू कर दी गई। चुनाव परिणाम आने तक धारा 144 लागू रहेगी। चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू है। पुलिस व स्टैटिक टीमें सक्रियता से चेकिंग आदि में लगी हुई है। इस बीच एडिशनल पुलिस कमिश्नर कानून-व्यवस्था आनंद प्रकाश तिवारी ने धारा 144 तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। इसके तहत अब चार या इससे अधिक लोग एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। रात दस बजे से सुबह छह बजे के बीच लाउड स्पीकर नहीं बजेगा। किसी भी तरह के आयोजन के लिए कमिश्नरी पुलिस से अनुमति लेनी होगी।

कोई भी व्यक्ति शस्त्र लेकर नहीं चल सकता है। यह प्रतिबंध ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों एवं वृद्ध दिव्यांगों पर लागू नहीं होगा। इस दौरान सार्वजनिक स्थान पर आपत्तिजनक अश्लील सांप्रदायिक अथवा शांति व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाले नारे और भाषण नहीं करेगा, कोई भी व्यक्ति ऑडियो वीडियो या सोशल मीडिया पर ऐसा कोई संदेश प्रसारित नहीं करेगा जिससे सांप्रदायिक छवि बिगड़े।

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद सियासी गर्मी उफान पर है। ऐसे में चुनावी दौर में शांति व्यवस्था बिगाड़ने के लिए अफवाह फैलाई तो सीधे जेल की हवा खानी पड़ेगी। ऐसा सोशल मीडिया के सभी प्लेटफार्म पर करना भी भारी पड़ेगा क्योंकि पुलिस की कई टीमें निगरानी कर रही हैं।

विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शहर में गुरुवार से धारा 144 लागू कर दी गई। चुनाव परिणाम आने तक धारा 144 लागू रहेगी। चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू है। पुलिस व स्टैटिक टीमें सक्रियता से चेकिंग आदि में लगी हुई है। इस बीच एडिशनल पुलिस कमिश्नर कानून-व्यवस्था आनंद प्रकाश तिवारी ने धारा 144 तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। इसके तहत अब चार या इससे अधिक लोग एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। रात दस बजे से सुबह छह बजे के बीच लाउड स्पीकर नहीं बजेगा। किसी भी तरह के आयोजन के लिए कमिश्नरी पुलिस से अनुमति लेनी होगी।

कोई भी व्यक्ति शस्त्र लेकर नहीं चल सकता है। यह प्रतिबंध ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों एवं वृद्ध दिव्यांगों पर लागू नहीं होगा। इस दौरान सार्वजनिक स्थान पर आपत्तिजनक अश्लील सांप्रदायिक अथवा शांति व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाले नारे और भाषण नहीं करेगा, कोई भी व्यक्ति ऑडियो वीडियो या सोशल मीडिया पर ऐसा कोई संदेश प्रसारित नहीं करेगा जिससे सांप्रदायिक छवि बिगड़े।