Lok Shakti

Nationalism Always Empower People

पंजाब और हरियाणा HC ने बिक्रम सिंह मजीठिया की गिरफ्तारी पर तीन दिनों के लिए रोक लगाई

ट्रिब्यून न्यूज सर्विस

चंडीगढ़, 25 जनवरी

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने वरिष्ठ अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को गिरफ्तारी से तीन दिन की सुरक्षा प्रदान की है।

उन्हें अपनी अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के आदेश को चुनौती देने के लिए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का समय दिया गया है। तब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी।

न्यायमूर्ति लिसा गिल ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा केवल तीन दिनों के लिए सुनिश्चित की जाएगी।

न्यायमूर्ति गिल ने यह भी स्पष्ट किया कि इस मामले की अजीबोगरीब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आदेश पारित किया गया था।

न्यायमूर्ति गिल ने कहा कि अदालत को प्रार्थना के अनुसार एक सप्ताह का समय देने का आधार नहीं मिला।

#निष्कासन जमानत #गिरफ्तारी #बिक्रमसिंह मजीठिया #ड्रगकेस #मजीठिया #पंजाबएचसी #रहने

You may have missed