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प्रोन्नति में एससी, एसटी कोटा: सुप्रीम कोर्ट ने मानदंड तय करने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के कर्मचारियों को पदोन्नति देने में प्रतिनिधित्व की पर्याप्तता निर्धारित करने के लिए एक मानदंड निर्धारित करने से इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि राज्य अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता पर डेटा एकत्र करने के लिए बाध्य हैं।

पीठ ने कहा कि आवधिक समीक्षा के बाद प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता के आकलन के अलावा मात्रात्मक डेटा का संग्रह अनिवार्य है। इसमें कहा गया है कि एक ‘कैडर’ मूल्यांकन की इकाई होना चाहिए न कि पूरी सेवा। समीक्षा अवधि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए, पीठ ने यह भी कहा।

इससे पहले केंद्र ने पीठ से कहा था कि यह जीवन की सच्चाई है कि आजादी के करीब 75 साल बाद भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को अगड़े वर्गों के समान योग्यता के स्तर पर नहीं लाया गया है।

– पीटीआई, बार और बेंच इनपुट के साथ