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हाईकोर्ट : फार्मासिस्ट के चयन को निरस्त किए जाने के मामले में सरकार से जवाब तलब

न्यूक्लियर पॉवर कॉरपोरेशन नरौरा, बुलंदशहर में फार्मासिस्ट के पद पर चयन को निरस्त किए जाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार छह हफ्ते में अपना जवाब दाखिल करे। यह आदेश नौशीन हारून शेख की याचिका पर न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने दिया है।

मामले में पॉवर कॉरपोरेशन की ओर से स्वास्थ्य कर्मचारियों की भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला गया था। इसमें स्टाफ नर्स के चार और फार्मासिस्ट का एक पद शामिल है। कॉरपोरेशन की ओर से भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली गई। याची फार्मासिस्ट के पद पर चयनित हुई, लेकिन उसकी ज्वाइनिंग नहीं कराई गई। कॉरपोरेशन ने ज्वाइनिंग से पहले ही भर्ती विज्ञापन को ही निरस्त कर दिया।

याची के अधिवक्ता गणेश शंकर श्रीवास्तव और दीपक कुमार श्रीवास्तव ने तर्क दिया कि स्टाफ नर्स के चारों पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को तैनात कर दिया गया, जबकि फार्मासिस्ट पद पर याची की ज्वाइनिंग नहीं कराई गई। कोर्ट ने याची के तर्कों को स्वीकार करते हुए मामले में राज्य सरकार से छह हफ्ते में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। कोर्ट ने मामले में सुनवाई की अगली तिथि सात अप्रैल 2022 निर्धारित की है।