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हिजाब विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से किया इनकार

उच्चतम न्यायालय ने हिजाब मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका पर तत्काल सुनवाई से शुक्रवार को इनकार कर दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह उचित समय पर याचिका पर विचार करेगी।

“हम इसे उचित समय पर उठाएंगे। इसे उस पर छोड़ दें, ”सीजेआई रमना ने कहा।

एक छात्र द्वारा दायर अपील में उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें छात्रों और सभी हितधारकों को मामला हल होने तक धार्मिक परिधान पहनने पर जोर नहीं देने का निर्देश दिया गया था।

शीर्ष अदालत में शुक्रवार को प्रधान न्यायाधीश ने मामले का जिक्र करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत से कहा, ”मैं कुछ भी व्यक्त नहीं करना चाहता. इन चीजों को बड़े स्तर पर मत फैलाओ… आपको यह भी सोचना होगा कि क्या इन चीजों को दिल्ली, राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों और उन सभी चीजों पर लाना उचित है।”

राज्य की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अंतरिम आदेश अभी जारी किया जाना बाकी है और कामत को इस ओर इशारा करना चाहिए था।