इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपहरण और हत्या के दो आरोपियों को जुर्माने की आधी राशि जमा करने पर जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है। साथ ही सजा के खिलाफ दाखिल अपील का पेपर बुक तैयार कर सुनवाई के लिए पेश करने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति एससी शर्मा की खंडपीठ ने थाना बड़ागांव क्षेत्र के अखिलेश कुमार रैकवार और रवि रैकवार उर्फ नेता की आपराधिक अपील पर दाखिल जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए दिया है।
झांसी की सत्र अदालत ने दोनों आरोपियों को उम्रकैद और हर एक को 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके खिलाफ आपराधिक अपील दाखिल कर जमानत पर रिहा करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपहरण और हत्या के दो आरोपियों को जुर्माने की आधी राशि जमा करने पर जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है। साथ ही सजा के खिलाफ दाखिल अपील का पेपर बुक तैयार कर सुनवाई के लिए पेश करने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति एससी शर्मा की खंडपीठ ने थाना बड़ागांव क्षेत्र के अखिलेश कुमार रैकवार और रवि रैकवार उर्फ नेता की आपराधिक अपील पर दाखिल जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए दिया है।
झांसी की सत्र अदालत ने दोनों आरोपियों को उम्रकैद और हर एक को 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके खिलाफ आपराधिक अपील दाखिल कर जमानत पर रिहा करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली है।
More Stories
लोकसभा चुनाव 2024: दिल्ली कांग्रेस ने बनाया कंट्रोल रूम और कॉल सेंटर
पंजाब के दौरे पर पहुंचे सीएम भजनलाल, बोले- प्रधानमंत्री
ट्रक निकोला नागासाकर, पांचवा पांच इंच पुराना भुक्की चुरा पोस्ट हुआ बरामद