राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम के तहत बीजापुर के सहायक आयुक्त आदिवासी विकास श्री श्रीकांत दुबे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबित अवधि में श्री दुबे का मुख्यालय कार्यालय आयुक्त बस्तर संभाग जगदलपुर निर्धारित किया गया है।
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार बीजापुर के सहायक आयुक्त आदिवासी विकास श्री दुबे द्वारा 21 फरवरी को आयोजित समीक्षा बैठक में उपस्थित छात्रावास-आश्रम अधीक्षकों को जातिगत अमार्यदित भाषा का प्रयोग करने एवं पदीय कर्तव्यों के पालन में अशिष्टता व लापरवाही बरती गई। इस प्रकार श्री दुबे द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम में निहित प्रावधानों का उल्लंघन किया गया। जिसके कारण उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।
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