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पटियाला जेल में बिक्रम मजीठिया से मिले सुखबीर, हरसिमरत

पीटीआई

चंडीगढ़, 1 मार्च

शिअद प्रमुख सुखबीर सिंह बादल और उनकी पत्नी और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने मंगलवार को पटियाला जेल में बिक्रम सिंह मजीठिया से मुलाकात की।

पटियाला में पत्रकारों से बात करते हुए बादल ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और उपमुख्यमंत्री सुखजिंदर रंधावा पर मजीठिया के खिलाफ ‘झूठा’ मामला दर्ज करने का आरोप लगाया।

शिरोमणि अकाली दल प्रमुख ने कहा कि उन्हें न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है और पूरी पार्टी मजीठिया के साथ खड़ी है।

मजीठिया, जो हरसिमरत कौर के भाई हैं, को 24 फरवरी को दो सप्ताह के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था, जब उन्होंने ड्रग्स के एक मामले में मोहाली की एक अदालत में आत्मसमर्पण किया था। अदालत ने 25 फरवरी को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पंजाब पुलिस को पंजाब के पूर्व मंत्री को ड्रग्स के एक मामले में 23 फरवरी तक गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दिया था ताकि वह राज्य में चुनाव प्रचार कर सकें।

हालांकि, मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और हेमा कोहली की पीठ ने मजीठिया को 20 फरवरी को पंजाब विधानसभा चुनाव के बाद निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था।

मजीठिया पर पिछले साल 20 दिसंबर को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।

यूक्रेन में फंसे पंजाब के छात्रों पर बादल ने केंद्र से आग्रह किया कि वह युद्धग्रस्त देश से उन्हें सुरक्षित वापस लाने के लिए अपने प्रयास तेज करें।

उन्होंने कहा, “यूक्रेन में फंसे छात्रों को तुरंत निकाला जाना चाहिए।”

यह पूछे जाने पर कि विधानसभा चुनाव में शिअद-बसपा गठबंधन कितनी सीटें जीतेगा, बादल ने विश्वास जताया, “हम 80 सीटें जीतेंगे।”

पंजाब में 117 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 20 फरवरी को मतदान हुआ था और मतगणना 10 मार्च को होगी।

बादल ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के दो पदाधिकारियों के चयन के लिए नियमों में बदलाव करने के केंद्र के हालिया फैसले पर आपत्ति जताई।

उन्होंने कहा, “शिअद ने हमेशा संघीय ढांचे का समर्थन किया है लेकिन धीरे-धीरे राज्यों के अधिकार कम होते जा रहे हैं।”

बीबीएमबी के दो सदस्यों की नियुक्ति के नियमों में हालिया बदलाव ने पंजाब के कई राजनीतिक नेताओं के साथ केंद्र के कदम का कड़ा विरोध किया।

बीबीएमबी, जो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के तहत एक वैधानिक निकाय है और सतलुज और ब्यास के जल संसाधनों का प्रबंधन करता है, में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और दो सदस्य-सदस्य (सिंचाई) और सदस्य (शक्ति) हैं।

परंपरा के अनुसार, सदस्य (शक्ति) हमेशा पंजाब से होता है और सदस्य (सिंचाई) हरियाणा से होता है और उन्हें वरिष्ठ इंजीनियरों के एक पैनल से चुना जाता है। हालांकि, अब चयन के नियमों में बदलाव किसी को भी इन पदों के लिए आवेदन करने की अनुमति देता है।

#ड्रग्स केस #मजीठिया