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नवा रायपुर के किसानों के हित में 6 बिन्दुओं पर अमल का आदेश जारी

नवा रायपुर राजधानी परियोजना के तहत प्रभावित किसानों की मांग और मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा की गई सिफारिशों को मान्य करते हुए 6 प्रमुख बिन्दुओं के क्रियान्वयन के संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है, जिसमें प्रमुख रूप से आवासीय पट्टा वितरण, पात्रता अनुसार 1200 से 2500 वर्गफीट आवासीय भूमि का आबंटन, शासकीय भूमि पर कब्जा जहां पर है वहीं दिया जाना जिसके लिए विलेज डेव्हलपमेंट प्लान के क्रियान्यन के शर्त को शिथिल करना शामिल है। यह आदेश एनआरएएनव्हीपी के संचालक मंडल की 69वीं बैठक जो 25 फरवरी को आयोजित हुई थी। उसमें प्रदाय की गई सहमति के आधार पर जारी किया गया है।  
  बैठक में संचालक मंडल द्वारा किसानों के पक्ष में ऑडिट आपत्तियों के निराकरण के लिए सिंचित एवं असिंचित भूमि के संबंध में पटवारी दस्तावेज एवं वृक्षों के संबंध में वनपाल की रिपोर्ट को प्रमाण मानकर आपत्तियों का निराकरण किए जाने का निर्णय लिया गया है। संचालक मंडल द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि विभिन्न सेवाओं के लिए एनआरएएनव्हीपी द्वारा की जाने वाली आगामी निविदाओं में 60 प्रतिशत कर्मचारी प्रभावित ग्राम से हो, यह शर्त जोड़ने की सहमति दी गई।
संचालक मंडल द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि नवा रायपुर अटल नगर के विभिन्न सेक्टर्स में निर्मित 75 प्रतिशत दुकान, गुमटी, चबूतरा एवं हॉल का आबंटन लागत मूल्य पर आवेदन आमंत्रित कर लाटरी के माध्यम से परियोजना प्रभावित परिवारों को किया जाएगा। नवा रायपुर अटल नगर के लेयर-2 के ग्रामों में जमीन की खरीदी-बिक्री के लिए अनुमति की आवश्यकता से मुक्त करने की भी अनुशंसा की गई। यह सभी प्रक्रिया आगामी तीन माह में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। पट्टा वितरण 7 मार्च 2022 से प्रारंभ किया जाएगा।