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Ayodhya News: जज की पत्नी और बेटी को कार से कुचलने की कोशिश, हत्याकांड के मामले में छूटा था जमानत पर

अयोध्या: अपर जिला और सत्र न्यायाधीश अभिषेक कुमार बागड़िया की पत्नी और बेटी को को कार कुचलने के आरोपित मनुज मेहरोत्रा को पुलिस ने रविवार को जेल भेज दिया है। हालांकि की उस पर लगाए गए आरोप पुलिस की प्रारंभिक जांच में सही नहीं पाए गए हैं। सीओ सिटी प्लाश बंसल के मुताबिक मामला केवल कार पार्किंग को लेकर मनुज और एडीजे के ड्राइवरों के बीच विवाद को लेकर सामने आ रहा है। पुलिस ने वहां के स्कूल के गार्ड और अन्य लोगों से भी पूछताछ की है पर किसी ने कार से कुचलने के आरोप की पुष्टि नहीं की है। उन्होंने बताया कि मामले की जांच पुलिस कर रही है।

जांच के मुताबिक इस केस की धाराओं में परिवर्तन किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि मामला केवल दोनों के ड्राइवरों के बीच चंद मिनटों के विवाद का है। जिसमें विवाद के बाद ड्राइवरों ने दोनों वाहनों की मोबाइल से फोटो खींच ली और अपने अपने रास्ते हो लिए। लेकिन पुलिस ने जज के ड्राइवर की तहरीर पर केस दर्ज कर त्वरित कार्रवाई व जांच शुरू कर दी है।

कार से कुचलने की कोशिश हुई
तहरीर में गैगेस्टर आरोपित मनुज मेहरोत्रा पर आरोप लगाया गया है कि जज की पत्नी जब स्कूल से अपनी बेटी को लेकर आ रहीं थीं तो मनुज की कार से उन्हें कुचलने की कोशिश की गई पर वे दोनों बच गई। मनुज का गैगेस्टर का केस इन्हीं जज की अदालत में चल रहा है, और वह जमानत पर छूटा था।

मनोज शुक्ला हत्याकांड का है आरोपित
मनुज मेहरोत्रा 2019 में यहां की पाश कालोनी में हुए मनोज शुक्ला हत्याकांड के 14आरोपितों में शामिल हैं। उस पर सीसीटीवी से हत्या के साक्ष्य के फुटेज डिलिट करने का आरोप है। मनोज शुक्ला हत्याकांड के मुख्य आरोपित आशीष सिंह पर आरोप है कि उसने एक होटल से शुक्ला का अपहरण कर लिया और बाद अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी बेरहमी से हत्या कर शव को मसकनवां गोंडा की रेल पटरी पर फेंक दिया था। इस केस में आशीष की जमानत अर्जी हाई कोर्ट से भी खारिज हो गई है। इस मामले में आरोपितों पर हत्या के साथ गैंगस्टर एक्ट की धाराओं में भी कार्रवाई की गई है।