मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार अभी राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को लागू नहीं कर रही है। एनपीआर की जिस अधिसूचना की बात कही जा रही है, वह 9 दिसंबर 2019 का है। इस अधिसूचना के बाद केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) जारी किया है। अर्थात जो एनपीआर अधिसूचित किया गया है वह नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नहीं किया गया है। यह नागरिकता संशोधन अधिनियम-1955 की नियमावली-2003 के नियम 3 के तहत किया गया है।
दरअसल, कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने सोमवार को मीडिया से चर्चा में कहा था कि एनपीआर लागू होने पर वे पहले तो मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर उसे रिजेक्ट करने की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित मुहिम के संबंध में उन्होंने अगले हफ्ते भोपाल में एक बड़ी बैठक भी बुलाई है। इसके बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एनपीआर को लेकर यथास्थिति स्पष्ट की है।
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