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टेरर फंडिंग : हाईकोर्ट ने लगायी आरोपी सोनू अग्रवाल और विनित अग्रवाल की गिरफ्तारी पर रोक, SC के अंतरिम आदेश को रखा बरकरार

Ranchi: टेरर फंडिंग मामले में संलिप्त सोनू अग्रवाल और विनित अग्रवाल के मामले में गुरुवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश को बरकरार रखा. जिसके तहत गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गयी है. मामले की अगली तारीख 30 मार्च तय की गयी है. झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस रंगुन मुखोपाध्याय और राजेश कुमार की बेंच में मामले की सुनवाई हुई.

जानकारी हो कि पिछले दिनों सोनू अग्रवाल और विनित अग्रवाल ने हाईकोर्ट से जमानत की गुहार लगायी थी. दोनों के उपर एनआइए की ओर से टेरर फंडिंग का मामला चल रहा है. जानकारी हो कि एनआईए की विशेष कोर्ट में सोनू अग्रवाल ने अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी. जिसपर सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने सोनू अग्रवाल को अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया था. वहीं, एनआइए कोर्ट ने सोनू अग्रवाल की याचिका ख़ारिज कर दी थी. सोनू अग्रवाल और विनित अग्रवाल पर मगध और आम्रपाली प्रोजेक्ट के तहत नक्सलियों को आर्थिक लाभ पहुंचाने का आरोप लगा है. इसके पहले अग्रवाल बंधुओं ने रांची एनआईए की विशेष अदालत के द्वारा लिए गए संज्ञान को चुनौती देते हुऐ हाईकोर्ट में क्वैशिंग याचिका दायर की थी. जिसे पहले ही हाईकोर्ट खारिज कर चुका है.

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