Ranchi: राज्य सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए जिला दंडाधिकारियों द्वारा जिला गजट में अधिसूचित अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को यथा स्वरूप ही रखने का फैसला लिया है. इसके तहत महिला , अन्य जिसके लिए जो अधिसूचित पद हो, उसे खुली श्रेणी की सीटों Open Category Seat के रूप में मानते हुए ही त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव 2022 में नामनिर्देशन से लेकर अन्यान सभी निर्वाचन की प्रक्रिया की कार्रवाई पूर्ण करने का निर्देश दिया है.
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इस संबंध में पंचायती राज विभाग ने 1 अप्रैल को अधिसूचना जारी कर दी है. इसकी प्रतिलिपि राज्य निर्वाचन आयोग सभी जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त मुख्य सचिव को दी गई है. इस प्रस्ताव की मंजूरी 24 फरवरी की कैबिनेट में ही ली गई थी. दरअसल सुप्रीम कोर्ट में राहुल रमेश वाघ बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य में पारित आदेश के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग झारखंड ने राज्य सरकार से ओबीसी आरक्षण पर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की थी. ऐसे में पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का मामला राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन था.
पंचायती राज विभाग के अनुसार मामले पर सम्यक रूप से विचार करने के बाद ओबीसी के लिए यथारूप में महिला या अन्य जिसके लिए जो पद से अधिसूचित है उसे ओपन कैटेगरी शिव के रूप में मानते हैं चुनाव कराने का फैसला लिया गया. यानी,बिना ओबीसी आरक्षण के ही राज्य में पंचायत चुनाव होगा. अब राज्य निर्वाचन आयोग जल्द ही राज्य में पंचायत चुनाव की तिथियों का ऐलान करेगा. मैट्रिक ,इंटर के परीक्षा समाप्ति के बाद चुनाव होगा.बता दे की आजसू सहित कई कई राजनीतिक पार्टियों संगठन राज्य में ओबीसी आरक्षण के साथ ही पंचायत चुनाव करने की मांग कर रहे थे.
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