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Allahabad High Court : दोहरे हत्याकांड के आरोपियों को जमानत देने से हाईकोर्ट का इनकार

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमीन अतिक्रमण विवाद में फायरिंग कर दो लोगों की हत्या और घायल चश्मदीद गवाह की भी हत्या के मामले के आरोपियों को जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया है। हाई कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने धर्मेंद्र व सत्येंद्र की जमानत अर्जी पर दिया है। दोनों के खिलाफ  गौतमबुद्धनगर के बादलपुर थाना में एफआईआर दर्ज कराई गई है।

मामले के अनुसार आठ फरवरी 2021 की रात आठ नामजद सहित 11 लोगों द्वारा की गयी मारपीट व फायरिंग से दो लोगों की हत्या और कई लोगों के घायल होने की एफआईआर दर्ज कराई गई। नरेंद्र की जमीन पर अतिक्रमण कर लिया गया था। ग्राम प्रधान मनोज के घर पर रात में मीटिंग बुलाई गई थी।

बुलाने पर देवेंद्र नहीं आया और साथियों के साथ मौके पर जाकर शिकायतकर्ता को गाली देने लगे। दूसरी तरफ से भी लोग पहुंचे। मारपीट के बीच फायरिंग होने लगी। गोली लगने से सुरेश, अमित व प्रेम घायल हो गए। अस्पताल में दो की मौत हो गई। इस घटना में तमाम चश्मदीद गवाह हैं। इन गवाहों में घायल प्रेम भी शामिल था। 16 दिसंबर 2021 को उसकी भी हत्या कर दी गई। कोर्ट ने घटना को नृशंस हत्या करार देते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी