इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मामले में लखीमपुर खीरी हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर दी और उन्हें एक सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले में मिश्रा को जमानत दे दी थी। शीर्ष अदालत ने सोमवार को इस मामले पर फिर से सुनवाई के लिए मामले को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वापस भेज दिया कि क्या उन्हें जमानत दी जानी चाहिए।
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