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मैनपुरी: भूसे की किल्लत रोकने के लिए प्रशासन सतर्क, जिले से बाहर ले जाने पर लगी रोक

मैनपुरी जिले में भूसे की किल्लत रोकने और कीमतों को नियंत्रित करने के लिए जिलाधिकारी ने आदेश जारी किया है। इसके लिए जिले से बाहर भूसे की बिक्री करने पर रोक लगा दी गई है। साथ ही सरसों के भूसे का भट्ठों में प्रयोग भी फिलहाल प्रतिबंधित कर दिया गया है। मंडलायुक्त के आदेश पर जिलाधिकारी ने ये पत्र जारी किया है।

बीते वर्ष गेहूं का रकबा कम होने के चलते लोगों को भूसे की किल्लत से जूझना पड़ा। हाल ये रहा कि भूसे की कीमत 1500 रुपये प्रति कुंतल तक पहुंच गई। वहीं कई जगह तो भूसा उपलब्ध ही नहीं हो सका। इसके साथ ही बेसहारा गोवंशों के लिए संचालित गोशालाओं में भी भूसे की कमी पड़ गई। इसी देखते हुए इस बार गेहूं की कटाई के दौरान ही प्रशासन सतर्क हो गया है।

आदेश के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

मंडलायुक्त आगरा मंडल अमित गुप्ता के आदेश पर जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह ने आदेश जारी किया है। उन्होंने आदेश दिया है कि किसी भी हाल में गैर जिले या गैर प्रदेश में भूसे का विक्रय न किया जाए। इसके लिए व्यवस्था कराने के लिए उप जिलाधिकारियों को आदेश दिए हैं। इसके साथ सरसों की थ्रेसिंग से निकलने वाले भूसे का प्रयोग भी भट्ठों में न करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर कहीं भी ऐसा आदेश का उल्लंघन पाया जाता है तो कठोर कार्रवाई की जाएगी।

गोशालाओं में भी भूसा एकत्रित करने के आदेश
जिलाधिकारी ने सभी खंड विकास अधिकारियों को उनके क्षेत्र में संचालित गोशालाओं में भी भूसा एकत्रित करने के आदेश दिए हैं। इसके लिए उन्होंने प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर भूसा बैंक बनाने के लिए कहा है। इसमें खरीदा हुआ भूसा एकत्रित करने के साथ ही जन सहयोग से भी भूसा जमा किया जाएगा। इससे बाद में गोवंशों के  लिए भूसे की कमी नहीं होगी।

जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह ने कहा कि मंडलायुक्त आगरा मंडल आगरा ने आदेश दिया था कि भूसा गैर जिले और गैर प्रदेशों में न जाए। ताकि जिले में भूसे की पर्याप्त उपलब्धता रहे। साथ ही सरसों के भूसे को भी भट्ठों में प्रयोग न किए जाने के लिए आदेश दिया है। इसी के क्रम में पत्र जारी किया गया है। सभी लोगों से नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है।