सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र को बलवंत सिंह राजोआना की याचिका पर दो महीने के भीतर फैसला करने का निर्देश दिया कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की 1995 की हत्या में उनकी मौत की सजा को लगभग 26 साल की लंबी कैद के आधार पर आजीवन कारावास में बदल दिया जाए।
न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि मामले में शीर्ष अदालत में अन्य सह दोषियों की अपीलों का लंबित होना राजोआना की याचिका पर फैसला करने में अधिकारियों के आड़े नहीं आएगा।
पंजाब पुलिस के पूर्व कांस्टेबल राजोआना को पंजाब सिविल सचिवालय के बाहर एक विस्फोट में शामिल होने के लिए दोषी ठहराया गया था, जिसमें 31 अगस्त, 1995 को बेअंत सिंह और 16 अन्य की मौत हो गई थी।
शीर्ष अदालत इस आधार पर मौत की सजा को उम्रकैद में बदलने की राजोआना की याचिका पर सुनवाई कर रही है कि वह 26 साल से जेल में है।
जुलाई 2007 में एक विशेष अदालत ने मामले में राजोआना को मौत की सजा सुनाई थी।
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