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हाईकोर्ट फैसला नहीं करेगा तो हम दखल देंगे… आजम की जमानत याचिका पर SC की बड़ी टिप्‍पणी

लखनऊ : समाजवादी पार्टी नेता और रामपुर से सपा विधायक आजम खान के एक मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट पर कड़ी टिप्पणी की है। शीर्ष अदालत ने कहा कि 87 में से 86 मामलों में आजम खान को जमानत मिल चुकी है। सिर्फ एक मामले के लिए इतना लंबा वक्त क्यों लग रहा है। हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि मामले में 137 दिनों बाद भी फैसला क्यों नहीं हो पाया।

अदालत ने यह भी कहा कि अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट इस मामले में फैसला नहीं देगा तो हम इसमें दखल देंगे। अदालत ने इस मामले में 11 मई को अगली सुनवाई करेगी।

बता दें सीतापुर जेल में बंद सपा नेता आजम खान की जमानत याचिका पर गुरुवार को भी फैसला नहीं हो सका था। शत्रु संपत्ति के मामले में उनकी जमानत को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में तीन घंटे तक दोनों तरफ से बहस हुई। दोपहर बाद हुई बहस सुनने के बाद जस्टिस राहुल चतुर्वेदी की अदालत ने फैसला सुरक्षित कर लिया है।

गौरतलब है कि आजम खान पर रामपुर के अजीमनगर थाने में फर्जी वक्फ बनाने व शत्रु संपत्ति पर अवैध कब्जा कर बाउंड्रीवॉल से घेरने का आरोप है। इस मामले में जमानत पर 4 दिसम्‍बर 2021 को सुनवाई के बाद कोर्ट ने निर्णय सुरक्षित कर लिया था। उधर, आजम खान की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा गया था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित करने के बाद लंबे समय से फैसला नहीं सुनाया है।