Ranchi: हाईकोर्ट के आदेश के बाद देवघर डीसी और मोहनपुर सीओ HC पहुंचे. जिसके बाद रात में हाईकोर्ट की कार्यवाही शुरू हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों अधिकारियों की कार्यशैली पर नाराजगी जाहिर की. साथ ही कोर्ट ने LPC जारी करने की दिशा में कदम उठाने का निर्देश देते हुए याचिका निष्पादित कर दी. रांची लेटेस्ट खबरों के लिए यहां क्लिक करें…
क्या है मामला
झारखंड हाईकोर्ट ने देवघर के उपायुक्त और मोहनपुर के अंचलाधिकारी को रात आठ बजे सशरीर हाजिर होने का निर्देश दिया था. जस्टिस राजेश कुमार की अदालत ने मुख्य सचिव को दोनों अधिकारियों को हाजिर कराने का निर्देश दिया था. हाजिर नहीं होने पर डीसी और सीओ के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने की बात कही गई थी. सीओ को अदालत ने लैंड पॉजिशन रिपोर्ट से संबंधित सभी फाइल साथ लेकर आने का निर्देश दिया था.
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देवघर के सुनील कुमार शर्मा ने दायर की है याचिका
इस संबंध में सुनील कुमार शर्मा ने याचिका दायर की है. इसमें कहा गया है कि देवघर जिले के मोहनपुर अंचल में उनकी 2100 वर्गफीट जमीन है. इस जमीन को वह बेचना चाहते हैं.जमीन बेचने के लिए उन्होंने मोहनपुर अंचलाधिकारी के पास आवेदन दिया है. अंचलाधिकारी से लैंड पॉजिशन रिपोर्ट (एलपीसी) देने के लिए कई बार आवेदन दिया, लेकिन अंचलाधिकारी एसपीसी नहीं दे रहे हैं.
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