दिल्ली की एक अदालत ने कथित चीनी वीजा घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज एक मामले में कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।
विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने कार्ति को राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि उनके आवेदन को स्वीकार करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है।
ईडी ने हाल ही में कार्ति और अन्य के खिलाफ 2011 में 263 चीनी नागरिकों को वीजा जारी करने से संबंधित कथित घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था, जब उनके पिता पी चिदंबरम गृह मंत्री थे।
संघीय एजेंसी ने इसी मामले में सीबीआई की हालिया प्रथम सूचना रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत अपना मामला दर्ज किया है।
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