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Saharanpur News: यूएई में नहीं चलाया जा सकता हमारे खिलाफ मुकदमा, गुप्ता परिवार ने न्यायिक प्रक्रिया पर जताया भरोसा

सैयद मशकूर, सहारनपुर: साउथ अफ्रीका मे कथित भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे गुप्ता परिवार ने पूरे मामले को राजनीति से प्रेरित करार देते हुए यूएई की न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा जताया है। इस संबंध में वरिष्ठ पत्रकार और अजय गुप्ता के मित्र जावेद साबरी ने विज्ञप्ति जारी की है।

यह मामला पूरी तरह राजनीतिक है: साबरी
गुप्ता परिवार के पारिवारिक मित्र जावेद साबरी ने पत्रकारों को बताया कि सहारनपुर के मूल निवासी गुप्ता परिवार पर तत्कालीन राष्ट्रपति जैकब जुमा के बेटे से व्यापारिक रिश्ते होने के कारण साउथ अफ्रीका का मीडिया लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहा है। वहां की मीडिया द्वारा गुप्ता परिवार पर साउथ अफ्रीका से लाखों डालर चुराने व लूटने के आरोप मे लिप्त बताया जाता रहा है। जावेद साबरी ने दावा किया कि इसके विपरीत गुप्ता परिवार पर साउथ अफ्रीका की सरकार ने मात्र 1.2 मिलियन डालर का क्लेम किया है, जो स्वयं में विरोधाभासी है। उन्होंने बताया कि यह बहुत आश्चर्यजनक है कि गबन की धनराशि अरबों डॉलर से घटकर कैसे दस लाख डालर से नीचे आ गई है। जावेद साबरी ने बताया कि साउथ अफ्रीका की मीडिया ने वर्ष 2011-12 की घटनाओं को मिलाकर जालसाजी व धोखे के आरोप लगाए हैं, जिससे साबित होता है कि यह मामला पूरी तरह राजनीतिक है।

गुप्ता बन्धुओं पर यूएई में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता
जावेद साबरी का कहना है कि गुप्ता परिवार पर पूर्व में जितने भी आरोप लगाए गए थे, उन सभी मामलों में कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। उन्होंने बताया कि गुप्ता परिवार के अतुल गुप्ता व राजेश गुप्ता को इंटरपोल द्वारा यूएई में गिरफ्तार कराया गया है। उन्होंने दावा किया कि यूएई सरकार को साउथ अफ्रीका की सरकार ने कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया है। उन्होंने बताया कि जिस मामले मे अतुल गुप्ता व राजेश गुप्ता को गिरफ्तार किया गया है, वह साउथ अफ्रीका में किसी दूसरी कंपनी के खिलाफ दर्ज किया गया था। उस कंपनी को कोर्ट से राहत मिल गई थी।

इंटरपोल का इस्तेमाल कर फंसाने का आरोप
उन्होंने कहा कि अब आठ साल बाद इंटरपोल का इस्तेमाल कर इस मामले मे गुप्ता परिवार को फंसाया गया है। उन्होंने बताया कि गुप्ता बंधुओं पर जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है, उन धाराओं मे यूएई में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। साथ ही गुप्ता बंधुओं का इस मामले मे प्रत्यर्पण भी नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि गुप्ता परिवार को यूएई की न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है।