रामपुरः समाजवादी पार्टी के नेता और रामपुर से विधायक आजम खान को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। रामपुर कोर्ट ने आजम को स्कूली दस्तावेजों में हेराफेरी के एक मामले में जमानत दे दी है। जानकारी के मुताबिक सपा नेता को सुप्रीम कोर्ट की कंडीशन पर जमानत दी गई है। स्कूल की बिल्डिंग के फर्जी सर्टिफिकेट के आरोप में दर्ज मुकदमे को लेकर कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जिसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार को कोर्ट का यह फैसला आया है, जिसमें आजम खान को रेगुलर जमानत दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद आजम खान 27 महीने बाद सीतापुर जेल से रिहा हुए हैं। रामपुर थाना कोतवाली में उनके खिलाफ फर्जी दस्तावेजों से संबंधित एक मुकदमा दर्ज था। इसके खिलाफ आजम के वकीलों ने रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में रेगुलर बेल की अर्जी लगाई थी। कोर्ट में इस पर बहस हुई, जिस दौरान आजम अदालत में मौजूद रहे। अदालत ने सरकारी वकील और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बात सुनकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
बता दें कि आजम खान उत्तर प्रदेश की सीतापुर जेल में 27 फरवरी 2020 से बंद थे। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद उन पर एक के बाद एक 89 मुकदमे दर्ज किए गए थे। कुछ दिन पहले 27 महीने की जेल काटने के बाद आजम जमानत पर बाहर आए हैं।
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