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यूपी: लखीमपुर खीरी कोर्ट ने ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की एक स्थानीय अदालत ने सोमवार को ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के आरोप में पिछले साल उनके खिलाफ दर्ज एक मामले में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सीतापुर जिला जेल में बंद जुबैर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए लखीमपुर खीरी की एक स्थानीय अदालत में पेश हुए।

सोमवार को, लखीमपुर खीरी पुलिस ने भी एक स्थानीय अदालत में एक आवेदन दायर कर उससे पूछताछ करने के लिए AltNews के सह-संस्थापक की 14 दिनों की पुलिस हिरासत की मांग की। “जुबैर मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रुचि श्रीवास्तव की अदालत में पेश हुए। अतिरिक्त अभियोजन अधिकारी (लखीमपुर खीरी) अवधेश कुमार ने कहा, अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उन्होंने कहा कि अदालत जुबैर की पुलिस हिरासत की याचिका पर 13 जुलाई को सुनवाई करेगी।

पुलिस अधीक्षक (लखीमपुर खीरी) संजीव सुमन ने कहा कि जुबैर को मंगलवार को उच्चतम न्यायालय में पेश होने के लिए दिल्ली ले जाया जा सकता है।

लखीमपुर खीरी में मामला पिछले साल सितंबर में अदालत के निर्देश पर दायर किया गया था। शुक्रवार को, पुलिस ने एक स्थानीय अदालत का रुख किया, जुबैर के खिलाफ ‘वारंट बी’ प्राप्त किया, और उसे सीतापुर जिला जेल में तामील किया, जहां वह बंद है।

पुलिस के मुताबिक स्थानीय टीवी पत्रकार होने का दावा करने वाले आशीष कुमार कटियार ने पिछले साल 18 सितंबर को जुबैर और ट्विटर के खिलाफ लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी थाने में मामला दर्ज कराया था. कटियार ने दावा किया कि आरोपी ने अपने चैनल द्वारा प्रसारित सामग्री पर सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने वाली झूठी खबरें प्रसारित की थीं।

स्थानीय पुलिस द्वारा उनकी शिकायत पर विचार नहीं करने के बाद कटियार ने प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश की मांग करते हुए अदालत का रुख किया था। अदालत के निर्देश के बाद जुबैर के खिलाफ आईपीसी की धारा 153 ए (दो समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

दिल्ली पुलिस द्वारा एक मामले में जुबैर को गिरफ्तार करने के लगभग एक हफ्ते बाद, सीतापुर पुलिस ने एक स्थानीय अदालत का रुख किया और ट्विटर पर एक साधु के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए उसके खिलाफ खैराबाद पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले में उसकी रिमांड मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने 8 जुलाई को सीतापुर मामले में जुबैर को पांच दिन की अंतरिम जमानत दे दी थी.