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हज, उमराह यात्रा के लिए जीएसटी से छूट की मांग करने वाली प्राइवेट टूर ऑपरेटरों की याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को विभिन्न निजी टूर ऑपरेटरों द्वारा दायर याचिकाओं के एक बैच को खारिज कर दिया, जिसमें उनके द्वारा पेश किए गए हज और उमराह यात्राओं के लिए माल और सेवा कर (जीएसटी) से छूट की मांग की गई थी।

छूट की मांग करने वाली याचिकाओं में सऊदी अरब की यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया गया था।

जस्टिस एएम खानविलकर, एएस ओका और सीटी रविकुमार की पीठ ने छूट और भेदभाव दोनों के आधार पर याचिकाओं को खारिज कर दिया।

पीठ ने कहा कि भारत के बाहर दी जाने वाली सेवाओं के लिए जीएसटी के अतिरिक्त-क्षेत्रीय आवेदन के संबंध में याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए तर्क को खुला रखा जाता है, क्योंकि यह एक अन्य पीठ के समक्ष विचाराधीन है।

टूर ऑपरेटरों ने हाजियों पर जीएसटी लगाने को चुनौती दी थी, जो पंजीकृत निजी टूर ऑपरेटरों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं का लाभ उठाते हैं क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 245 के अनुसार अतिरिक्त-क्षेत्रीय गतिविधियों पर कोई कर कानून लागू नहीं हो सकता है।

याचिकाओं में तर्क दिया गया कि भारत के बाहर उपभोग की जाने वाली सेवाओं को जीएसटी के अधीन नहीं किया जा सकता है और यह लेवी भेदभावपूर्ण है क्योंकि यह कुछ हाजियों को छूट देता है जो भारत की हज समिति के माध्यम से तीर्थ यात्रा करते हैं।