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01 जनवरी, 01 अप्रैल, 01 जुलाई एवं 01 अक्टूबर को या उससे पूर्व यदि कोई मतदाता 18 वर्ष की आयु पूर्ण करता है तो वह अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करा सकता है

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मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री अजय कुमार शुक्ला ने मतदाता पंजीकरण फार्मों में हुए संशोधन, अर्हक तिथियों एवं मतदाता सूची में सम्मिलित मतदाताओं से स्वैच्छिक रूप से आधार नम्बर एकत्र किए जाने के संबंध में राष्ट्रीय एवं राज्यीय मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में बैठक की।
बैठक में आयोग द्वारा निर्धारित की गयी चार अर्हक तिथियों 01 जनवरी, 01 अप्रैल, 01 जुलाई एवं 01 अक्टूबर के बारे में अवगत कराया गया। इन अर्हक तिथियों को या उससे पूर्व यदि कोई मतदाता 18 वर्ष की आयु पूर्ण करता है तो वह अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करा सकता है। आयोग द्वारा परिवर्धन/अपमार्जन/संशोधन इत्यादि से संबंधित फार्माेें को परिवर्तित किये जाने, परिवर्तित फार्मों में से प्रथम बार आवेदन कर रहे नये मतदाताओं के पंजीकरण हेतु फार्म-6, निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित करने के प्रस्ताव पर आपत्ति हेतु तथा पूर्व से शामिल नाम को अपमार्जित करने हेतु फार्म-7 तथा निवास परिवर्तन/निर्वाचक नामावली में संशोधन/मतदाता पहचान पत्र का प्रतिस्थापन/दिव्यांग मतदाताओं के चिन्हांकन हेतु फार्म-8 के विषय में विस्तृत रूप से राजनैतिक दलों को अवगत कराया गया।
बैठक में मतदाता सूची में शामिल मतदाताओं से आधार नम्बर एकत्रीकरण कार्यक्रम का शुभारम्भ प्रत्येक बूथों/जिले/राज्य स्तर पर 01 अगस्त, 2022 से किये जाने के बारे में भी विस्तृत चर्चा की गयी। राजनैतिक दलों को बताया गया कि आयोग के निर्देशानुसार मतदाताओं से आधार नम्बर स्वैच्छिक रूप से अधिसूचित फार्म-6बी में लिया जाएगा। इस हेतु आफलाइन माध्यम से बी0एल0ओ0 01 अगस्त, 2022 से घर-घर भ्रमण के दौरान सम्बन्धित मतदाताओं से प्राप्त करेगें। मतदाता ऑनलाइन माध्यम से भी अपना आधार नम्बर फार्म-6बी मे भर सकते हैं।  
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आधार नम्बर एकत्रीकरण के लिए माह अगस्त, 2022 में दो विशेष शिविर 07 व 21 अगस्त, 2022 (रविवार) निर्धारित किया गया है, जिसमें मतदाता अपने पोलिंग स्टेशन पर जाकर आधार नम्बर फार्म-6बी में भरकर सम्बन्धित अधिकारी को जमा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मतदाताओं द्वारा आधार उपलब्ध कराना स्वैच्छिक है और इस आधार पर उनका नाम मतदाता सूची डेटाबेस से अपमार्जित नही किया जाएगा कि उनके द्वारा आधार नम्बर उपलब्ध नही कराया गया है। किसी भी परिस्थिति में प्राप्त आधार नम्बर को सार्वजनिक नही किया जाएगा। यदि किसी नये मतदाता द्वारा मतदाता सूची में पंजीकरण हेतु फार्म-6 के साथ आधार नम्बर नही दिया जा रहा है, तो उसका नाम मतदाता सूची में इस आधार पर निरस्त नही किया जाएगा कि उनके द्वारा आधार नम्बर नही दिया गया है।