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पंजाब समेत नौ राज्यों ने सीबीआई की सहमति पर रोक लगाई

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ट्रिब्यून न्यूज सर्विस

नई दिल्ली, 28 जुलाई

सरकार ने गुरुवार को कहा कि पंजाब सहित नौ राज्यों ने अपराध दर्ज करने और जांच करने के लिए सीबीआई को आम सहमति नहीं दी है।

नौ राज्य मिजोरम, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, केरल, झारखंड, पंजाब और मेघालय हैं, पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में अनिल देसाई को बताया।

देसाई ने पूछा था कि क्या केंद्र सरकार द्वारा किसी भी केंद्रीय एजेंसी को सौंपे जाने वाले हर अपराध के लिए राज्य सरकार की पूर्व सहमति आवश्यक है। उन्होंने उन राज्यों की संख्या का विवरण भी मांगा था जो सहमत या असहमत थे।

सिंह ने कहा कि सीबीआई को केवल केंद्र शासित प्रदेशों में अधिसूचित अपराधों की जांच करने की शक्ति है और केंद्र रेलवे क्षेत्रों और राज्यों सहित अन्य क्षेत्रों में अधिकार क्षेत्र का विस्तार कर सकता है। लेकिन राज्यों को सहमति देनी होगी, उन्होंने कहा।

हालांकि, यदि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय सीबीआई को जांच के लिए मामले सौंपते हैं, तो सहमति देने वाली किसी अधिसूचना की कोई आवश्यकता नहीं है।

जिन राज्यों में सामान्य सहमति नहीं दी गई है या जहां सामान्य सहमति विशेष मामले को कवर नहीं करती है, वहां राज्य सरकार की विशिष्ट सहमति की आवश्यकता होती है। राज्य सरकार की सहमति प्राप्त होने पर ही सीबीआई के अधिकार क्षेत्र के विस्तार पर विचार किया जा सकता है, मंत्री ने समझाया।