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उत्तर प्रदेश ट्रांजिट ओरिएण्टेड डेवलपमेन्ट नीति, 2022 का निर्धारण

 भारत सरकार द्वारा वर्ष 2017 में नेशनल ट्रांजिट ओरिएन्टेड डेवलपमेन्ट पॉलिसी अधिसूचित की गयी है, जिसके अन्तर्गत राज्यों एवं शहरों के लिए अपनी-अपनी टी.ओ.डी. नीतियाँ बनाने के लिये दिशा-निर्देश और नियमों की व्यवस्था है तथा यह अपेक्षा की गयी है कि ऐसे शहरों, जहाँ पब्लिक मास ट्रांजिट परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं अथवा क्रियान्वित किया जाना प्रस्तावित है, की महायोजनाओं/जोनल डेवलपमेन्ट प्लान्स में टी.ओ.डी. के पहलुओं को शामिल करते हुए अपनी टी.ओ.डी. नीतियों में संशोधन किये जाए।
प्रदेश में शहरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के हो रहे निरंतर विकास एवं वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के दृष्टिगत नेशनल ट्रांजिट ओरिएण्टेड डेवलपमेन्ट पॉलिसी के परिप्रेक्ष्य में उक्त शासनादेश दिनांक 04.03.2015 द्वारा निर्गत नीति को और अधिक व्यवहारिक बनाने के उद्देश्य से मा० मंत्रिपरिषद के अनुमोदनोपरान्त उत्तर प्रदेश ट्रांजिट ओरिएण्टेड डेवलपमेन्ट नीति, 2022 का निर्धारण किया गया है
ट्रांजिट ओरिएन्टेड डेवलपमेन्ट (टी.ओ.डी.) एक आदर्श नियोजन है, जिसका उद्देश्य ट्रांजिट नोड्स के आस-पास अत्यधिक सघन मिश्रित भू-उपयोग के साथ पैदल चलने तथा आवासन हेतु उपयुक्त नियोजित सत्त शहरी विकास केन्द्रों को विकसित करके भू-उपयोग एवं परिवहन को एकीकृत करना है। पैदल चलने वालों और गैर-मोटर चालित परिवहन ( एन.एम.टी.) के अनुकूल अवस्थापना का सृजन करके टी.ओ.डी. ट्रांजिट की पहुॅच को बढ़ाता है, जो बड़ी संख्या में लोगों को लाभान्वित करता है, जिसके फलस्वरूप ट्रांजिट परियोजना की सवारियों में वृद्धि होती है और इस प्रणाली के आर्थिक और वित्तीय व्यवहार्यता में सुधार होता है।
ट्रांजिट परियोजना के अन्तर्गत विद्यमान/प्रस्तावित सार्वजनिक परिवहन परियोजनायें यथा बस मार्ग और बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (बी.आर.टी. एस), लाइट रेल ट्रांजिट (एल.आर.टी.), ट्रामवे, मेट्रो रेल ट्रांजिट सिस्टम (मेट्रो) रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम (आर.आर.टी.एस.). हाईस्पीड रेल (एच.एस.आर.), मेट्रो नियो, मेट्रो लाइट, रोप-वे या कोई ऐसी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली सम्मिलित है जिन्हें इस नीति के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर ट्रांजिट परियोजना के रूप में अधिसूचित किया जाये