ट्रिब्यून न्यूज सर्विस
लुधियाना, 9 सितंबर
पूर्व खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री भारत भूषण आशु की जमानत याचिका आज अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ अजीत अत्री की अदालत ने खारिज कर दी। जमानत याचिका पर छह सितंबर को दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आज के लिए आदेश सुरक्षित रख लिया था।
कांग्रेस नेता को खाद्यान्न परिवहन निविदा आवंटन घोटाले में उनकी कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किया गया था और 22 अगस्त से हिरासत में है।
वह नौ दिनों तक पुलिस हिरासत में रहा। इसके बाद सीजेएम सुमित मक्कड़ ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इससे पहले आशु को लुधियाना सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया था। लेकिन सुरक्षा कारणों से उन्हें उसी शाम पटियाला जेल में शिफ्ट कर दिया गया।
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