शासन द्वारा ओ.टी.एस. योजना-2020 को पुनर्जीवित किये जाने हेतु आवास एवं विकास परिषद् एवं समस्त प्राधिकरणों/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों के डिफाल्टर आंवटियों की सख्या तथा सम्भावित आय का आंकलन करते हुए चिन्हीकरण के निर्देश दिये गये है।
प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, नितिन रमेश गोकर्ण द्वारा आवास आयुक्त, समस्त विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्षों तथा समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों के अध्यक्षों को डिफाल्टर आवंटियों को चिन्हित करते हुए निर्धारित मानदण्डों- ऐसे आवंटी/आवेदक जिनकी सम्पत्ति की किश्ते/धनराशि जमा करने की निर्धारित अवधि समाप्त हो गयी है, परन्तु उनके द्वारा सम्पूर्ण किश्ते/धनराशि जमा नहीं की गयी हैं। ऐसे आवंटी/आवेदक जिनके द्वारा पंजीकरण धनराशि के अतिरिक्त सूचित शेड्यूल के अनुरूप कोई भी किश्त/धनराशि जमा नहीं की गयी हैं। बैंकों में लोन की वसूली हेतु डिफाल्टर्स की निम्न परिभाषा के अन्तर्गत आने वाले आवंटी/आवेदक । इवततवूमत इमबवउमे ं कमंिनसजमत ूीमद जीमतम पे दव तमचंलउमदज व िपदजमतमेज वत चतपदबपचंस बवउचवदमदज वित ं चमतपवक व ि90 कंलेए के अनुसार सूचना उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये है।
इसी के साथ ही प्रमुख सचिव द्वारा सम्पत्ति आवंटन के डिफाल्टर्स के अतिरिक्त परिषद/प्राधिकरण की अन्य देयता यथा मानचित्र स्वीकृति आदि के डिफाल्टर्स की भी सूचना 17 सितम्बर तक उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये है।
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