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IRS ऑफिसर अरविंद मिश्रा को CBI कोर्ट ने सुनाई 6 साल की सजा, 23 साल पहले घूस मामले में हुए थे गिरफ्तार

लखनऊ: इंडियन रेवेन्यू सर्विस अधिकारी अरविंद मिश्रा को CBI स्पेशल कोर्ट ने सोमवार को 6 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उनके ऊपर डेढ़ लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 1999 में भ्रष्टाचार के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। तब वह लखनऊ के आयकर विभाग में डिप्टी कमिश्नर के पद पर तैनात थे। 1989 बैच के आईआरएस ऑफिसर अरविंद मिश्रा अगले साल रिटायर होंगे। फिलहाल, वह लखनऊ में ट्रेनिंग सेंटर में तैनात हैं।

अरविंद मिश्रा की तरफ से मामले में कम से कम सजा देने की अपील की गई थी, उनके वकील ने कोर्ट से कहा कि अरविंद की उम्र 58 साल है। अरविंद के माता पिता 85 साल के हैं। एक बेटी की शादी होनी है। परिवार का भरण पोषण करने वाले वो अकेले हैं। हालांकि CBI स्पेशल कोर्ट के जस्टिस अजय विक्रम सिंह ने अरविंद मिश्रा को इस मामले में दोषी मानते हुए सजा सुना दी।

अरविंद मिश्रा से जुड़ा ये था मामला
दरअसल, विकास नगर स्थित परफेक्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक आरसी गर्ग से एक काम के लिए 20 हजार रुपए रिश्वत मांगी थी। रुपए के लिए दबाव बढ़ने पर गर्ग ने इसकी शिकायत विजिलेंस टीम से की। विजिलेंस ने उन्हें पकड़ने के लिए प्लान बनाया था। विजिलेंस के इंस्पेक्टर रोहित श्रीवास्तव और अयूब की टीम ने उन्हे पकड़ने के लिए जाल बिछाया। टीम ने आरसी गर्ग को केमिकल लगे नोट लेकर अरविंद मिश्रा के पास भेजा। 500 रुपए के नोट की 15 हजार रूपए की गड्डी अरविंद मिश्रा ने जैसे ही हाथ में ली। टीम ने उन्हें पकड़ लिया था।

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