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हमीरपुर में दो दलितों की हत्या के मामले में 17 आरोपियों को उम्रकैद, 28 साल बाद पीड़ित परिवार को मिला न्याय

हमीरपुर: उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में मुलायम सिंह यादव की सरकार में दो दलितों की हत्या के मामले में मंगलवार को कोर्ट ने 17 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। आरोपियों पर तीस-तीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सजा के बाद देर शाम सभी अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया। हमीरपुर के कुरारा थाना क्षेत्र के चकोठी गांव में यह दोहरा हत्याकांड 28 साल पहले हुआ था। 16 मार्च 1994 को पुरानी रंजिश में दो दर्जन से अधिक लोगों ने असलहे और धारदार हथियार से लैस होकर घर के दरवाजे पर धावा बोलकर जसवंत को गोलियों से छलनी कर दिया था।

हत्यारों ने चार हजार रुपये भी लूट लिए थे। इतना ही नहीं हत्या करने के बाद गांव के ही मोतीलाल पुत्र सुनवा को गांव से दौड़ा लिया। ये अपनी जान बचाकर रिठारी गांव की ओर भागा और फूला के घर में घुस गया, तभी हत्यारों ने उसे फरसा और गोली मारकर मार डाला था। दोहरे हत्याकांड से पूरे गांव में सनसनी फैल गई थी। आज विशेष न्यायाधीश (एससी, एसटी) कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए 17 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दी है। आरोपी जाहर सिंह को सजा के बाद उसे उठाकर पुलिस बैन तक ले जाया गया। 28 साल बाद कोर्ट से आए फैसले का पीड़ित परिवार ने स्वागत किया है।

दोहरे हत्याकांड में 26 लोगों पर दर्ज हुई थी एफआईआर
लोक अभियोजक विजय सिंह ने बताया कि चकोठी गांव निवासी रमेश चन्द्र अपने घर जा रहा था तभी रायफल, धारदार हथियार और बंदूकों से लैस सुरेन्द्र सिंह, रामऔतार, वीर सिंह, राजेन्द्र बाबू, लाला, विजय सिंह, भूरा सिंह, जाहर सिंह, पुतान सिंह, राजेन्द्र सिंह, भीष्म सिंह, छोटा, ओंकार सिंह, अर्जुन सिंह, भरत सिंह, महराज, इन्द्रपाल सिंह, सूरज सिंह, झलोखर गांव निवासी संतोष सिंह, शिवबदन, कामता सिंह, दद्दू उर्फ बृजकिशोर, पप्पू व छुटकाई और कुछ बाहरी बदमाशों ने घर के दरवाजे पर जसवंत को गोलियों से भून डाला था। इसके बाद गांव के मोतीलाल को रिठारी गांव तक खदेड़कर आरोपियों ने फूल के घर में उसे गोली और फरसा मारकर हत्या कर दी थी। लोक अभियोजक ने बताया कि मृतक के भाई जसवंत ने घटना की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी।

दोहरे हत्याकांड में पांच आरोपियों की हो चुकी है मौत
लोक अभियोजक विजय सिंह ने बताया कि मंगलवार को दोहरे हत्याकांड के मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश (एससी, एसटी) मोहम्मद असलम ने दोषी पाए जाने पर वीर सिंह, जाहर सिंह, भीष्म सिंह, भारत सिंह, महाराज, भूरा, इन्द्रपाल सिंह, पप्पू उर्फ रणजीत, कामता, छुटकाई, शिवबदन सिंह, विजय सिंह, ओंकार सिंह, राजेन्द्र सिंह, सुरेन्द्र सिंह, अर्जुन सिंह, दद्दू उर्फ बृजकिशोर को उम्रकैद की सजा दी है। कोर्ट ने आरोपियों पर तीस-तीस हजार रुपये का जुर्माना भी किया है। मुकदमे के दौरान रामऔतार सिंह, सूरज सिंह, देव सिंह उर्फ लाला, छोटे सिंह व संतोष सिंह की मौत हो चुकी है। जबकि लाला उर्फ बृजमोहन का मुकदमा किशोर न्यायालय में विचाराधीन है। बताया कि राजन बाबू, पुतान व रामधीन आदि तीन आरोपी फरार है।
रिपोर्ट-पंकज मिश्रा