सीबीआई ने इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (आईआरसीटीसी) घोटाले में बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की जमानत रद्द करने की मांग करते हुए शनिवार को यहां एक अदालत का रुख किया।
विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने जांच एजेंसी द्वारा दायर आवेदन पर यादव को नोटिस जारी कर 28 सितंबर तक जवाब मांगा है.
अदालत ने अक्टूबर 2018 में एक निजी फर्म को आईआरसीटीसी के दो होटलों का परिचालन अनुबंध देने में कथित अनियमितताओं से संबंधित मामले में उनके खिलाफ जारी समन के अनुसरण में पेश होने के बाद मंत्री को जमानत दे दी थी।
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