वाराणसी: ज्ञानवापी मामले में निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक लगाने से संबंधित याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार दिया है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर याचिकाकर्ताओं ने वाराणसी कोर्ट में केस की चल रही सुनवाई पर रोक लगाने की मांग की थी। दरअसल, जिला कोर्ट ने पिछले दिनों पांच महिलाओं की ओर से देवी श्रृंगार गौरी की पूजा का अधिकार देने से संबंधित याचिका को सुनवाई के योग्य मानने का आदेश पारित किया। इसके बाद अब केस में सुनवाई शुरू हुई है। हिंदू पक्ष की ओर से मांग की जा रही है कि देवी श्रृंगार गौरी की हर रोज पूजा का अधिकार उन्हें मिले। इसके लिए मस्जिद परिसर में स्थित मंदिर तक जाने की इजात मिले। साथ ही, मस्जिद परिसर के वजुखाने में मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग संबंधी मांग वाली याचिका पर सुनवाई शुरू हो गई। इन मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर एक प्रकार से मुस्लिम पक्षकारों को झटका दे दिया है।
जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच ने दिया फैसला
याचिकाकर्ताओं की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर वाराणसी कोर्ट में चल रही ज्ञानवापी केस की सुनवाई को स्थगित करने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से पहले भी दावा किया जाता रहा है कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के विरुद्ध सुनवाई चल रही है। इसके अलावा वक्फ ऐक्ट का भी मुस्लिम पक्ष हवाला दे रहे हैं। हालांकि, मुस्लिम पक्षकार इस मामले में कोई ठोस सबूत नहीं पेश कर पाए। ज्ञानवापी केस की सुनवाई का मामला जब सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया, तो जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच ने इस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। उन्होंने याचिकाकर्ताओं से यह मामला हाई कोर्ट के स्तर पर उठाने की बात कही।
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