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नाबालिग से रेप के बाद ब्लैकमेल कर पैसे लेने के केस में दोषी करार, जानें पूरा मामला

Ranchi : नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी को पोक्सो की विशेष अदालत ने दोषी करार दिया है. अदालत अब उसकी सजा के बिंदु पर 30 सितंबर को सुनवाई करेगी. नाबालिग आरोपी ने पीड़िता से फेसबुक पर दोस्ती की थी. 15 नवंबर 2018 को पीड़िता से डोरंडा कॉलेज के पास मुलाकात के बाद बर्थडे पार्टी में साथ चलने की बात कहकर बहलाया-फुसलाया. वहां से स्टेशन रोड स्थित एक होटल में ले गया, जहां नशीला पदार्थ खिलाकर पीड़िता से दुष्कर्म किया. दुष्कर्म की घटना के बाद आरोपी पीड़िता को ब्लैकमेल कर पैसा ऐंठता रहा. जब पीड़िता तंग आ गई, उसने तो डोरंडा थाना में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया. न्यायालय में चली सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 5 और बचाव पक्ष की ओर से 3 गवाह पेश किये गए. दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को आईपीसी के सेक्शन 376(1) के तहत दोषी पाया है.

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