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Azam Khan: आजम खान की गिरफ्तारी पर इलाहाबाद HC ने लगाई रोक, सफाई मशीन चोरी मामले में मिली राहत

प्रयागराज: आजम खान (Azam Khan) और उनके बेटे विधायक अब्दुल्ला आजम की गिरफ्तारी की पर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने रोक लगा दी है। रामपुर के अजीम नगर थाने में दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इन पर रामपुर नगर पालिका की सफाई मशीन चोरी का आरोप है। हाईकोर्ट में बचाव पक्ष की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता इम्रानुल्ला ने बहस की। इस पर कोर्ट ने आजम खान और अब्दुल्ला आजम की गिरफ्तारी पर स्टे देते हुए यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट में आजम खान की गिरफ्तारी पर रोक और एफआईआर रद्द करने को लेकर अर्जी दाखिल की गई थी। मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस सुनीत कुमार और जस्टिस सैयद वैज मियां की डिवीजन बेंच ने आदेश गिरफ्तार पर रोक का आदेश दिया है।

आजम खान से जुड़ा चोरी का मामला क्या है
आजम खान पर आरोप है कि उनके खिलाफ पहले से दर्ज चोरी के केस का सामान अपनी यूनिवर्सिटी में छिपाकर रखा है। इस मामले में कुछ दिन पहले पुलिस ने आजम खान के विधायक बेटे अब्दुल्ला के दो दोस्तों अनवार और सालिम को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उनकी निशानदेही पर जौहर यूनिवर्सिटी में छापा मारा गया। यहां परिसर की जमीन में दबी नगर पालिका की सफाई मशीन, मदरसा आलिया से चोरी की गई हजारों किताबें और कई अलमारी बरामद करने का दावा किया गया।

रामपुर नगर पालिका के रेकॉर्ड खंगाले
दूसरी तरफ शुक्रवार को पुलिस ने रामपुर नगर पालिका पहुंचकर चोरी से जुड़े मामले में रेकॉर्ड खंगाले। करीब दो घंटे तक पुलिस की यह कार्यवाही जारी रही। साथ ही कई कर्मचारियों से भी पूछताछ की। हालांकि, पुलिस की तरफ से यह नहीं बताया गया कि उनकी जांच में क्या निकला।