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मुख्तार अंसारी एंबुलेंस केस: डॉ. अलका राय का अस्पताल कुर्क, कोर्ट के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट में हुई कार्रवाई

मऊ: बाराबंकी में बहुचर्चित एंबुलेंस प्रकरण में मुख्तार अंसारी के साथ सह आरोपी श्याम संजीवनी अस्पताल की संचालक डॉ. अलका राय पर कड़ी कार्रवाई की गई। मऊ प्रशासन ने रविवार को नगर क्षेत्र के बलिया मोड़ स्थित डॉ. अलका राय के अस्पताल को कुर्क कर दिया। इसकी कीमत 2.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है।

पंजाब के रोपड़ जेल में पेशी के दौरान एंबुलेंस प्रकरण सामने आया था। बाराबंकी पुलिस ने मुख्तार अंसारी, श्याम संजीवनी अस्पताल की संचालक डॉ. अलका राय के भाई सहित कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया था। इस प्रकरण में बाराबंकी जिलाधिकारी न्यायालय द्वारा 29/09/2022 को 14(1) गैंगेस्टर एक्ट के तहत श्याम संजीवनी हॉस्पिटल कुर्क करने आ आदेश जारी किया। इसी आदेश का अनुपालन कराने बाराबंकी का प्रशासन की टीम मऊ में सोमवार को पहुंची। भारी पुलिस बल के साथ श्याम संजीवानी अस्पताल को कुर्क कर दिया गया।

क्या बोले जिम्मेदार
जानकारी देते हुए क्षेत्राधिकारी मऊ सदर धनंजय मिश्रा ने बताया कि जिलाधिकारी बाराबंकी के आदेश का अनुपालन कराने के लिए बाराबंकी से पुलिस बल के साथ ही प्रशासनिक अधिकारी भी आए थे। मऊ पुलिस की टीम को लेकर श्याम संजीवनी हॉस्पिटल को कुर्क किया गया।

डॉ. अलका राय ने सरकार को कोसा
हॉस्पिटल संचालिका डॉ. अलका राय ने कहाकि पिछले डेढ़ वर्षों से मुझे एंबुलेंस प्रकरण के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है। अलग-अलग दो बार 8 और 3 महीने जेल में भी रह चुकी हूं। पिछले डेढ़ वर्षों में पुलिस को किसी भी तरह मेरे और मुख्तार अंसारी के बीच कोई संबंध नहीं मिला है। इस एंबुलेंस से मेरा कोई लेना देना भी नहीं रहा है। इसके बावजूद आज मुझे बेघर कर दिया गया है।
रिपोर्ट – वेद नारायण मिश्रा