मोहाली के उपायुक्त अमित तलवार द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि प्रशासन ने बुधवार शाम को पटाखे फोड़ने पर एक घंटे तक रोक लगा दी है।
आदेश के अनुसार बुधवार शाम छह बजे से सात बजे तक रहवासी पटाखे फोड़ सकते हैं। दिवाली पर भी पाबंदियां लगाई गई हैं। 24 अक्टूबर को रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखे फोड़ सकते हैं। 8 नवंबर को गुरुपर्व में लोग सुबह 4 से 5 बजे से 9 से 10 बजे के बीच पटाखे फोड़ सकते हैं। आदेश 1 जनवरी 2023 तक प्रभावी रहेंगे।
जिले में दशहरा समारोह को लेकर जिले में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। समारोह मोहाली, खरार, कुराली, डेराबस्सी और जीरकपुर में आयोजित किए जाएंगे। दशहरा समारोह आठवें चरण, मटौर और चरण 1 मोहाली में आयोजित किया जाएगा।
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