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समस्त सेवारत एवं सेवानिवृत्त सैनिकों के पालक पांच हजार रूपये की सहायता राशि हेतु कर सकते हैं आवेदन

समस्त सेवारत एवं सेवानिवृत्त सैनिक जो अपने पालक के एकमात्र संतान है, उनके पालक (माता-पिता) को ईनाम स्वरूप प्रतिवर्ष पांच हजार रुपये की राशि छत्तीसगढ़ शासन से दिए जाने का प्रावधान है। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी रायपुर ने बताया कि रायपुर जिले के अतिरिक्त धमतरी ,गरियाबंद, महासमुंद एवं बलौदाबाजार जिले के भूतपूर्व सैनिक एवं सेवानिवृत्त सैनिक के पालक जिला सैनिक कल्याण अधिकारी रायपुर के कार्यालय में आवेदन कर आर्थिक लाभ ले सकते है। अधिक जानकारी के लिए जिला सैनिक कल्याण कार्यालय रायपुर से कार्यकालीन समय मे स्वयं अथवा दूरभाष

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