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पारिवारिक पालन पोषण एवं देखरेख के लिये फास्टर केयर हेतु आवेदन आमंत्रित

गरीब असहाय,आर्थिक रूप से अक्षम माता-पिता के बच्चों का भविष्य संवारने के लिए शासन द्वारा फास्टर केयर योजना लागू किया है। इस योजना के तहत गरीब व अक्षम एक परिवार के कम से कम 03 बच्चों को लाभ मिल सकता है। बच्चों की आयु 6 से 18 वर्ष तक निर्धारित गई है। ऐसे बच्चां के बेहतर पालन-पोषण के लिए सरकार द्वारा प्रतिमाह 02 हजार रूपये की मदद दी जायेगी। जिन बच्चों के माता-पिता की मृत्यु हो गई या माता-पिता अपने बच्चे का परित्याग कर चुके हैं और वे रिश्तेदारों के यहां रह रहे हों, ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता अक्षम या गंभीर बीमारी से ग्रसित हों, बाल विवाह, बाल श्रम, बाल तस्करी या दुर्व्यवहार से प्रभावित बच्चे तथा पुर्नवास के जरूरत के बच्चों को इस योजना का लाभ दिया जायेगा।
        बच्चों के जीवन स्तर में सुधार लाने उनकी चिकित्सा, पोषण, शिक्षा एवं विकास, संबधित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संबंधित परिवार को अनुपूरक सहायता या वित्तीय सहायता सरकार द्वारा दी जायेगी। फास्टर केयर संबंधित ऐसे भारतीय दंपत्ति जो देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों को अस्थाई रूप से संरक्षण में लेना चाहते हैं। वे जिला बाल संरक्षण इकाई महिला एवं बाल विकास विभाग जिला उत्तर बस्तर कांकेर के कार्यालय में संपर्क कर निर्धारित प्रपत्र में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के पश्चात उक्त अधिनियम एवं गाइडलाइन के अनुसार गृह अध्ययन प्रतिवेदन तथा स्पॉन्सरशिप एवं फॉस्टर केयर अनुमोदन समिति की अनुशंसा के आधार पर संबंधित दंपत्ति को फॉस्टर केयर में दिया जा सकेगा। अभिभावक, माता-पिता को शासन द्वारा निर्धारित स्वीकृत राषि वित्तीय सहायता हेतु प्रदान की जायेगी।

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