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प्रदेश के अनुसूचित एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के गरीब किसानों को कम ब्याज दर पर 05 लाख रूपये तक उपलब्ध होगा ऋण

प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0 द्वारा प्रदेश के अनुसूचित वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के गरीब किसानों एवं उक्त वर्ग के लोगों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, इससे अनुसूचित वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के गरीब लाभान्वित होंगे तथा उन्हें खेती एवं रोजगार में सहूलियत मिलेगी। उन्होंने बताया कि इसके लिए कैबिनेट द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एन0बी0सी0एफ0डी0सी0) तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एन0एस0एफ0डी0सी0) के पक्ष में 200 करोड़ रूपये की शासकीय गारंटी का अनुमोदन दिया गया है।
यह जानकारी देते हुए प्रदेश के सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री जेपीएस राठौर ने आज यहां बताया कि प्रदेश में पहली बार अनुसूचित वर्ग एवं पिछड़े वर्ग के गरीब किसानों एवं उक्त वर्ग के लोगों को खेती एवं लघु उद्यम स्थापित करने के लिए कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, इसके साथ ही उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए शिक्षा ऋण भी दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि कृषि एवं कृषि संबंधी कार्य करने एवं लघु उद्योग स्थापित करने के लिए लगभग 04 से 06 प्रतिशत की ब्याज दर पर अधिकतम रूपये 05 लाख तथा बच्चों की पढ़ाई के लिए लगभग 04 प्रतिशत की दर से रूपये 10 लाख तक का शिक्षा ऋण 05 से 07 वर्ष की अवधि के लिए उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0 द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।
श्री राठौर ने बताया कि वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा लगभग 09 से 10 प्रतिशत की ब्याज से शिक्षा ऋण दिया जा रहा है। गरीब किसानों को कम ब्याज पर ऋण मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने के साथ-साथ उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सकेगी।