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Agra: दिवाली पर ताजमहल के 500 मीटर परिधि में व्यापार करने वाले कारोबारियों को बड़ी राहत, मिल गई मोहलत

आगरा: ताजमहल की बॉउंड्रीवाल से 500 मीटर की परिधि में कारोबार करने वाले व्यापारियों को आगरा प्रशासन ने तीन महीने ढील दी है। 17 जनवरी तक प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करेगा। यह निर्णय संयुक्त बैठक के दौरान लिया गया। इस खबर से ताजमहल के आसपास व्यवसाय करने वाले तीन हजार कारोबारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। शनिवार को ताजगंज क्षेत्र में जगह-जगह मिठाई वितरण हुआ। कारोबारियों का कहना है करीब 20-25 दिन से लगातार हुई भागदौड़ के बाद आए नतीजे से दिवाली पर खुशी लौटा दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने 26 सितंबर को ताजमहल की बाउंड्री वाल से 500 मीटर की परिधि में सभी व्यवसायिक गतिविधियों को बंद करने के आदेश दिए थे। इसके बाद आगरा विकास प्राधिकरण ने प्रतिबंधित क्षेत्र का सर्वे कराया है, जिसमें करीब एक हजार व्यवसाय चिह्नित हुए। इसके अलावा कई दुकानें और प्रतिष्ठान ऐसे भी मिले जो कि घरों से संचालित हो रहे थे। एडीए ने 17 अक्टूबर तक प्रतिबंधित क्षेत्र में व्यापार करने वालों कारोबार बंद करने के नोटिस जारी कर दिए थे। परेशान कारोबारियों ने मुख्यमंत्री और अपर मुख्य सचिव तक अपनी फरियाद लगाई। शुक्रवार देर शाम को प्रशासन, आगरा विकास प्राधिकरण, नगर निगम और पुलिस अधिकारियों की संयुक्त बैठक की। विधिक राय लेने के बाद कारोबारियों को तीन महीने की ढील दी गई है। ताजगंज क्षेत्र के व्यापारी इब्राहिम जैदी का कहना है कि प्रशासन की ओर से मिली आंशिक छूट से राहत मिली है। दिए गए समय में सुप्रीम कोर्ट में आगरा का कारोबारी अपना पक्ष रख सकता है। इससे उम्मीद की किरणें खिल उठी हैं।

जनवरी में बंद होंगे प्रतिष्ठान
आगरा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष चर्चित गौड़ ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में कार्य किया जा रहा है। ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में आने वाले सभी व्यवसायिक गतिविधियों को बंद किया जाएगा। विधिक राय लेने के बाद कारोबारियों को तीन माह की छूट दी गई है। 17 जनवरी तक सभी को अपने व्यवसाय बंद करने होंगे। अगर इस बीच कोर्ट से इस मामले में कोई अन्य आदेश आता है तो उस पर अमल किया जाएगा। दिवाली पर मिलीं खुशियां
आगरा प्रशासन से मिली तीन महीने की ढील के बाद कारोबारियों के चेहरे खिल उठे हैं। उनका कहना है कि एडीए के नोटिस के बाद लगातार की गई भागदौड़ से उन्हें अच्छा नतीजा मिला है। अब वे दिवाली मना सकेंगे। ताजगंज वेलफेयर फाउंडेशन के अध्यक्ष नितिन सिंह का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिका मंजूर कर ली गई है। तीन महीने के मिले समय में वे कोर्ट में अपना पक्ष रखने की तैयारियां कर सकेंगे। उन्हें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से राहत जरूर मिलेगी।
रिपोर्ट – सुनील साकेत

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