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राज्यों से बलात्कार की पुष्टि के लिए ‘टू-फिंगर टेस्ट’ सुनिश्चित करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि बलात्कार पीड़िताओं की जांच के लिए “टू-फिंगर टेस्ट” की प्रथा अभी भी समाज में प्रचलित है, और केंद्र और राज्यों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि ऐसा न हो।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ ने झारखंड उच्च न्यायालय के एक बलात्कार और हत्या के दोषी को बरी करने के फैसले को पलट दिया और निचली अदालत के उसे दोषी ठहराने के फैसले को बरकरार रखा।

पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत के एक दशक पुराने फैसले ने आक्रामक “टू-फिंगर टेस्ट” को एक महिला की गरिमा और निजता का उल्लंघन बताया।

“यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह प्रथा आज भी प्रचलित है… योनि की शिथिलता का परीक्षण करने वाली प्रक्रिया महिलाओं की गरिमा के खिलाफ है। यह नहीं कहा जा सकता है कि एक यौन सक्रिय महिला का बलात्कार नहीं किया जा सकता है, ”पीठ ने कहा।

इसने केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों को कई निर्देश जारी किए और राज्यों के डीजीपी और स्वास्थ्य सचिवों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि “टू-फिंगर टेस्ट” न हो।

शीर्ष अदालत ने कहा कि टू-फिंगर टेस्ट कराने वाले किसी भी व्यक्ति को कदाचार का दोषी माना जाएगा।

इसने केंद्र और राज्य के स्वास्थ्य सचिवों को सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों के पाठ्यक्रम से टू-फिंगर टेस्ट पर अध्ययन सामग्री को हटाने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया।