जिला परिवहन अधिकारी द्वारा नियम विरूद्ध वाहन चलाने वालों के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए 93 चालकों के लायसेंस सस्पेंड किए गए हैं। जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि वाहन चालन अधिनियम एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 19 और केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के नियम के तहत कार्रवाई करते हुए पिछले चार माह में 93 वाहन चालकों के चालन लायसेंस (अनुज्ञा पत्र) निरस्त किए गए हैं।
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