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 मतदाता सूची में नाम जोड़ने,

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2023 अर्हता तिथि 01 जनवरी 2023 के तहत् विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम जोड़ने, विलोपन एवं संशोधन के लिए दावा-आपत्ति प्राप्त करने के लिए 09 नवंबर से  08 दिसंबर तक जिले के विधानसभा क्षेत्र 71-पण्डरिया के 393 एवं 72-कवर्धा के 409 कुल 802 मतदान केन्द्रों में अभिहित अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जो कार्यालयीन समय में सभी प्रकार के फार्माे के साथ मतदान केन्द्रों में उपलब्ध रहेंगे। विशेष अभियान के तहत 12 नवंबर 2022 (शनिवार), 13 नवंबर 2022 (रविवार), 19 नवंबर 2022 (शनिवार) एवं 20 नवंबर 2022 (रविवार) को दावा-आपत्ति सभी मतदान केन्द्रों में लिया जाएगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री जनमेजय महोबे ने जिले के समस्त नागरिकों से अपील की है कि आप सभी मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2023 में भागीदारी कर स्वच्छ एवं त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार करने एवं मतदाता सूची में आधार लिंक करने में सहयोग प्रदान करें।
    01 जनवरी 2023 की स्थिति में 18 वर्ष तथा अधिक उम्र के नागरिक जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, वे मतदाता सूची में नाम जुड़वाने हेतु फार्म-06, मतदाता सूची से नाम विलोपन के लिए फार्म-07, मतदाता सूची में पूर्व से दर्ज का स्थानांतरण (एक मतदान केन्द्र से दूसरे मतदान केन्द्र में), संशोधन (नाम/सरनेम/संबंध/उम्र/लिंग आदि में त्रुटि होने पर), डुप्लीकेट परिचय पत्र के लिए तथा विकलांगता दर्षित करने हेतु फार्म-08 में दावा-आपत्ति कर सकते हैं। दावा-आपत्ति लेने के लिए मतदान केन्द्रों में नियुक्त अभिहित अधिकारी द्वारा स्वीकार किये जाएंगे अथवा नागरिक स्वयं अपने मोबाईल के प्ले स्टोर से वोटर हेल्पलाईन एप्प डाउनलोड कर या आयोग के वेबसाईट के माध्यम से दावा-आपत्ति कर सकते हैं। आवेदन करते समय अपना मोबाईल नंबर एवं आधार नंबर अवष्य दर्ज करें।
    नए मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने के लिए आयोग द्वारा इस बार अर्हता तिथि 01 जनवरी के स्थान पर 04-अर्हता तिथियां 01 जनवरी, 01 अप्रैल,  01 जुलाई एवं 01 अक्टूबर निर्धारित की गई है। आयोग के निर्देशानुसार जिले में मतदाता सूची में आधार लिंक करने का कार्य किया जा रहा है। यह कार्य मतदाता स्वयं वोटर हेल्पलाईन एप्प से फार्म-6बी भरकर अथवा बूथ लेवल अधिकारी को आधार नंबर एवं मोबाईल नंबर देकर मतदाता सूची से आधार लिंक करा सकता है।

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