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Fatehpur News: बीजेपी पूर्व विधायक विक्रम सिंह को कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा, कुछ देर में ही मिल गई जमानत

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फतेहपुर: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में कोर्ट ने बीजेपी पूर्व विधायक विक्रम सिंह को दो वर्ष की सजा सुनाई है। सिविल जज सीनियर डिवीजन एफटीसी, एमपी-एमएलए कोर्ट ने मतदान बाधित करने और चुनाव कर्मचारियों के साथ हाथापाई करने के नौ साल पुराने में ये सजा दी है। पूर्व विधायक पर एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। हालांकि सजा तीन वर्ष के कम होने के कारण पूर्व विधायक को सशर्त जमानत मिल गई।

पूर्व विधायक विक्रम सिंह बहस के दौरान कोर्ट में मौजूद रहे। इस दौरान विधायक के चेहरे के हाव-भाव बदलते रहे। जमानत मिलने पर उनके चेहरे पर मुस्कान तैर गई। कोर्ट के बाहर मौजूद समर्थकों ने जिंदाबाद के नारे भी लगा जमानत मिलने की खुशी मनाई। शहर की लोक विहार कॉलोनी हबीबपुर में आवासित पूर्व विधायक विक्रम सिंह मूलरूप से बर्रा कानपुर नगर में रहते हैं। वर्ष 2014 के विधानसभा उपचुनाव में उन्हें बीजेपी ने सदर सीट से टिकट दिया था। 30 अप्रैल 2014 को जब मतदान चल रहा था तो बतौर प्रत्याशी उन्हें समर्थकों से सूचना मिली थी कि बड़ागांव बूथ पर फर्जी वोटिंग हो रही है। वह समर्थकों के साथ बूथ पर पहुंच गये थे। यहां हंगामा हुआ और मतदान भी बाधित रहा।

सिपाही ने दर्ज कराया था बीजेपी प्रत्याशी पर केसबूथ ड्यूटी में तैनात सिपाही आदेश कुमार ने प्रत्याशी पर मतदान बाधित करने, सरकारी काम में बाधा डालने, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, सेवन (सीएलए) क्रिमिनल एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। करीब नौ साल से चल रही सुनवाई के बाद सोमवार को एमपी-एमएलए कोर्ट के जज महेंद्र पासवान ने बहस सुनी और शाम चार बजे सजा सुना दी। सहायक अभियोजन अधिकारी सुरेंद्र कनौजिया और कामेश्वर प्रसाद ने दलीलें रखी। बचाव पक्ष की तरफ से अधिवक्ता हंसराज सिंह ने तर्क रखे।जिला जज की कोर्ट में दाखिल करेंगे अपील
बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि कोर्ट का फैसले पर वह कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, जिस मुकदमें में सिर्फ वादी की ही गवाही आरोपित के खिलाफ थी, कोई भी साक्ष्य मौजूद नहीं था, वहां सजा सुनाया जाना समझ से परे है। अपील के लिए 30 दिन का समय है, वह जिला जज की कोर्ट में अपील दाखिल करेंगे।
रिपोर्ट – डॉ. रामू सिंह परिहार