जिला महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम के तहत् बाल श्रमिक/अपशिष्ट संग्राहक/भिक्षावृत्ति में संलिप्त बच्चों के सर्वेक्षण, रेस्क्यू एवं पुनर्वास हेतु विशेष अभियान का संचालन 12 जून से 25 जून 2018 तक जिला बाल संरक्षणईकाई, श्रम विभाग, चाईल्ड लाईन एवं पुलिस विभाग के संयुक्त प्रयास से किया जा रहा है।
इस क्रम में जिला मुख्यालय के बस स्टैण्ड, चांदो मोड़, कलेक्ट्रेट चैक आदि प्रमुख सार्वजनिक स्थानों तथा ग्राम पंचायत रामनगर, पिपराही तथागणेशमोड़ में रेस्क्यू अभियान चलाया गया जिसमें दुकानदारों को समझाईश दी गई कि वे अपने प्रतिष्ठानों में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कार्य परन रखें। यह एक दण्डनीय अपराध है एवं ऐसा करते पाये जाने पर दण्ड/जुर्माना या दोनों के प्रावधान संबंधी जानकारी भी दी गई। साथ ही लोगों को यहभी बताया गया कि आसपास ऐसे कोई बच्चे पाये जाते हैं जिन्हें देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता है तो निःशुल्क नम्बर 1098 पर कॉल करें।
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